अजमेर। पंचायती राज आम चुनाव-2026 के तहत जिले में पंच और सरपंच पदों के लिए 24 अक्टूबर को होने वाले मतदान को देखते हुए जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के.