आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई एक जानकारी को देने से इन्कार कर दिया। उत्तराखंड सूचना आयोग ने आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई जानकारी देने से गलत आधार पर इन्कार करने पर एक अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।राज्य सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने राज कुमार सूरी नाम के एक व्यक्ति की दूसरी अपील पर सुनवाई करते हुए पाया कि तनवीर सिंह मारवाह (तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, उप नगर.