कार चोरी पर बीमा कंपनी को 4.15 लाख रुपये देने के आदेश. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कार चोरी होने के बाद बीमा क्लेम नहीं देने पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी ठहराया है। आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता को 4,15,861 रुपये की बीमित राशि नौ प्रतिशत सालाना ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। ब्याज की गणना शिकायत दर्ज करने की तारीख से भुगतान होने.