झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने आगामी त्योहारों के लिए पटाखों पर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ध्वनि और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए समय-सीमा तय की गई है। धनबाद सहित राज्य के शहरी क्षेत्रों में केवल अच्छी वायु गुणवत्ता वाले स्थानों पर ही कम डेसिबल वाले पटाखों की बिक्री और तय समय पर चलाने की अनुमति होगी, उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।