कानपुर नगर के सजेती में वर्ष 2018 में विवाहिता की जलकर मौत हो गई थी। इस मामले दर्ज मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। अदालत ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर के पचखुरा खुर्द निवासी बाबूराम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी आशा.