राजस्थान की लूनी, जोजारी और बांडी नदियों में अवैध बजरी खनन और प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित कर जांच कराने का आदेश दिया है। राजस्थान सरकार को तीन दिन में आईजीपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी बनाने को कहा गया है।