खाद्य सुरक्षा विभाग का नया नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा, जिसके तहत खुली और पैक मिठाइयों पर निर्माण व एक्सपायरी तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य है। नियम का उल्लंघन करने पर दुकानदारों के खिलाफ नोटिस भेजकर कार्रवाई की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।