राज्य कर विभाग ने पुराने वैट बकायेदारों के लिए ब्याज और अर्थदंड माफी योजना शुरू की है। यह योजना 16 अक्टूबर से तीन महीने तक चलेगी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन कर व्यापारी लाभ उठा सकते हैं। वैट अवधि के पुराने बकायेदार व्यापारियों को ब्याज और अर्थदंड से छूट पाने का मौका मिला है। प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना 16 अक्टूबर से लागू हो चुकी है। यह योजना तीन महीने तक चलेगी। इसके.