फरीदाबाद में 30 साल से पुराने भवनों का सेफ्टी ऑडिट होगा, जिसके तहत निजी भवन मालिकों को एक माह के भीतर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करना होगा। ऐसा न करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई के साथ भविष्य में होने वाले हादसों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।