Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने पत्नी पर क्रूरता और मानसिक बीमारी के आरोपों के आधार पर तलाक मांगने वाले पति की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोप साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य जरूरी हैं। पति क्रूरता की कोई ठोस घटना या तलाक का आधार बन सकने वाली गंभीर मानसिक बीमारी प्रमाणित नहीं कर सका। पत्नी ने दहेज में पांच लाख रुपये मांगने के लिए प्रताड़ित किए जाने का.