सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हुए हालिया प्रदर्शनों के बीच कहा कि प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक जगह पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं हो सकता है. लोगों की रोजी-रोटी का ध्यान रखना भी ज़रूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर लंबे समय तक धरना-प्रदर्शन करने के अधिकार को लेकर अहम टिप्पणी की है.