दिवाली पर दिल्ली-NCR में पटाखों को लेकर लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीमित छूट दी है। 7 और 8 नवंबर को केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक जलाए जा सकेंगे। अस्पतालों, स्कूलों और वृद्धाश्रमों के 300 मीटर के दायरे में आतिशबाजी पर रोक रहेगी। पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित दुकानों पर होगी। ऑनलाइन बिक्री प्रतिबंधित रहेगी और हर पैकेट पर.