हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि लर्निंग लाइसेंस भी कानूनी रूप से वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसके आधार पर बीमा कंपनियां मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकतीं। कोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज करते हुए सड़क दुर्घटना के एक मामले में 34 लाख रुपये का मुआवजा जारी करने का आदेश दिया।