आगरा। आगामी त्योहारों पर शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नरेट में 1 से 30 नवंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 (आईपीसी की धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। अपर पुलिस आयुक्त एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सचिंद्र पटेल ने आदेश जारी कर सार्वजनिक कार्यक्रमों, जुलूस और जमावड़े पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश दिए हैं।अपार पुलिस आयुक्त ने आदेशित किया है कि जिले में पांच या अधिक.