Agra News: शादी का झांसा देकर दुराचार के आरोपों में अदालत ने सचिन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं पेश कर सका और मेडिकल जांच में भी घटना की पुष्टि नहीं हुई। अदालत ने सचिन के पिता, मां और भाई को गाली-गलौज तथा धमकी के आरोपों से भी दोषमुक्त कर दिया।, Agra Hindi News - Hindustan.