राजधानी की अदालत ने शिमला बाईपास रोड के निर्माण के लिए अधिग्रहीत जमीन के मुआवजे को लेकर अहम फैसला सुनाया है। जिला न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने सुनाया फैसला, प्रदेश सरकार को मुआवजा देने का आदेश 26 साल पहले शुरू हुई थी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रियारुचि सांख्यान शिमला। जिला न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने संजौली निवासी अश्वनी कुमार की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए भूमि का बाजार.