। व्यवसाय के पते का वैध और संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने पर बैंक द्वारा चालू खाता खोलने से इन्कार करना सेवा में. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अपीलकर्ता कारोबारियों की अपील खारिज कर दी है। आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग चंबा के पूर्व आदेश को सही ठहराया है। यह फैसला राज्य आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंद्र सिंह मेहता और.