जबलपुर हाईकोर्ट ने महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव के खिलाफ 5 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान समन तामील होने के बावजूद उनके अदालत में उपस्थित नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव यशवंत सिंह पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने न्यायालय के समन के बावजूद उपस्थित नहीं.