दिल्ली एसआईआर में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों को दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फ़ॉर्म 6 भरने को कहा जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाया है. दिल्ली में SIR के तहत वोटर लिस्ट से करीब 43 लाख लोगों के नाम हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा कि जब कोई व्यक्ति पहले से वोटर है.