Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने अभियोजन निदेशक मकसूद अहमद के वेतन से पांच हजार रुपये वसूलने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि जानबूझकर गलत काम या लापरवाही का स्पष्ट निष्कर्ष बिना व्यक्तिगत आर्थिक जिम्मेदारी तय करना उचित नहीं है। साथ ही, अभियोजकों की कमी पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से जवाब और स्थिति रिपोर्ट मांगी। अगली सुनवाई तीन फरवरी 2027 को होगी।, Delhi Hindi.