हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ नरेंद्र पाल सिंह के छह माह के सेवाविस्तार को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को मलाईदार पदों पर बनाए रखने की परंपरा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिससे योग्य अधिकारियों की पदोन्नति प्रभावित होती है।