यूपी में 74 अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी 174.25 से 238.39 रुपये तक बढ़ी है. नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने श्रमिकों को राहत दी है. प्रदेश के 74 अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की नई दरें तय की गई हैं. इसके तहत श्रमिकों की मासिक मजदूरी में 174.25 रुपये से लेकर 238.