कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को सिविल लाइंस स्थित सभागार में जीएसटी नियमों में प्रस्तावित संशोधनों. वक्ताओं ने बताया कि सालाना पांच करोड़ तक के कारोबारी अब वार्षिक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। हालांकि उन्हें त्रैमासिक जीएसटी अदा करना होगा।मुख्य वक्ता सीए आशीष बंसल ने बताया कि अब सर्वेक्षण के समय कारोबारी की गिरफ्तारी में राहत दी गई है। पांच करोड़ से अधिक कर चोरी होने पर ही गिरफ्तारी.